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वाहन मालिकों को बड़ी राहत, अब मनपसंद नंबर का नए वाहन में दोबारा उपयोग संभव

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने वाहन मालिकों को एक बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है कि अब वाहन मालिक अपने पुराने वाहन के मनपसंद या च्वाइस नंबर को नए वाहन में फिर से उपयोग कर सकेंगे।

परिवहन सचिव एस. प्रकाश और परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि इस नई सुविधा के लिए विभाग द्वारा सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनका कहना है कि यह कदम न केवल लोगों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि विभाग की सेवाओं को और अधिक पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम बनाएगा।

परिवहन विभाग के अनुसार, अब जिन वाहन मालिकों के पुराने वाहनों का पंजीयन विधिवत निरस्त हो चुका है, वे उसी श्रेणी के नए वाहन या अन्य राज्यों से एनओसी (No Objection Certificate) के साथ लाए गए वाहनों में पुराने पंजीयन नंबर का पुनः उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। खास बात यह है कि यदि पुराना नंबर सामान्य (नॉन-फैंसी) भी है, तब भी वाहन स्वामी शुल्क अदा कर पुराने नंबर को फिर से प्राप्त कर सकते हैं।

यह सुविधा केवल नए वाहनों या अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों पर लागू होगी, पहले से छत्तीसगढ़ में पंजीकृत वाहनों के लिए यह सुविधा मान्य नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से लोगों को अपनी पसंद के नंबर बरकरार रखने का अवसर मिलेगा, जिससे भावनात्मक जुड़ाव भी बना रहेगा और विभाग की सेवाएं अधिक आधुनिक और उपयोगकर्ता मित्रवत होंगी।

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