महासमुंद

Mahasamund जिले के चर्चित हत्याकांड की जांच करेंगी सीबीआई,हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, 2018 में परिवार के 4 लोगों की हुई थी बेरहमी से हत्या

बिलासपुर। महासमुंद जिले के किशनपुर हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस जघन्य हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं.हाईकोर्ट प्रथम बेंच न्यायधीश गौतम भादुड़ी की बेंच ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं.

31 मई 2018 को बेरहमी से हुई थी 4 लोगों की हत्या

महासमुंद जिले के ग्राम किशनपुर में 31 मई 2018 को योगमाया साहू (28 वर्ष) उसके पति चैतन्य साहू (30 वर्ष), कुणाल साहू (9 वर्ष) और तन्मय साहू (7 वर्ष) की हत्या कर दी गई थी। सभी की बड़ी बेरहमी हत्या की गई थी। योगमाया गांव के उप स्वास्थ केंद्र में काम करती थी और वहीं परिवार के साथ निवास करती थी। उप स्वास्थ्य केंद्र से लगे घर पर ही योगमाया, उसके पति चैतन्य और दोनों बच्चे तन्मय और कुणाल को मारा गया था। पुलिस की जांच से असंतुष्ट चैतन्य साहू के पिता बाबूलाल साहू ने अपने वकील राघवेंद्र प्रधान के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। परिजनों ने पुलिस के बताई गई थ्योरी के अलावा कई बिंदू पर सवाल खड़े किए हैं। मामले की सुनवाई न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की बेंच में हुई।

परिजनों ने लगाया था ये आरोप
परिजनों का कहना था कि 4 लोगों को इतनी बेहरमी से एक शख्स कैसे मार सकता है। परिजनों के बढ़ते दबाव के चलते पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र का नार्को टेस्ट कराया था। जिसमें उसने 4 और आरोपियों के नाम बताए। इसके बाद पुलिस ने फूल सिंह यादव, गौरी शंकर केवट, अखंडल प्रधान व सुरेश खुंटे को गिरफ्तार किया है। इस केस में पुलिस ने अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड के विरोध में स्थानीय लोगों ने धरना दिया। परिजन सड़क पर उतर आए। मामले में काफी बवाल हुआ था। 

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