छत्तीसगढ़दुर्ग

दुर्ग प्रोफेसर पर हमले का मामला : कोर्ट ने भिलाई थाना प्रभारी और महिला अधिकारी के खिलाफ दिया एफआईआर के आदेश

दुर्ग। प्रोफेसर पर हमला मामले में प्रोबीर शर्मा की पत्नी की ओर से पेश आवेदन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश अमिता जायसवाल ने आईजी दुर्ग को निर्देश देते हुए कहा कि पुरानी भिलाई थाना प्रभारी महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी सेक्टर 6 श्रद्धा पाठक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ आपराधिक धारा 127 के तहत FIR दर्ज की जाए। इस बीच दुर्ग SP की और से कहा गया कि अभी तक हमें आदेश नहीं मिला है।

बता दे कि सुपेला में प्रोफेसर पर हमला हुआ था। हमलाकांड के आरोपी की पत्नी ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर आरोप लगाया कि बिना किसी आरोप के उन्हें थाने में 15 घंटे तक बैठाया गया।

दरअसल महिला को हिरासत में रखने के दौरान कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी, जो कानून के उल्लंघन का मामला बनता है। इसके अलावा, डॉ. पूर्णिमा शर्मा को बिना कारण घर जाने का अधिकार नहीं दिया गया और यहां तक की उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, जबकि अदालत के सामने पुलिस अधिकारी ने गलत तरीके से अदालत के आदेश की अनदेखी की।

न्यायालय ने सही निर्णय लिया है कि आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, ताकि इस तरह के उल्लंघनों को रोकने के लिए एक सख्त संदेश जाए। यह पुलिस अधिकारियों के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, और महिला अधिकारों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इससे यह भी साबित होता है कि नागरिकों को अपनी सुरक्षा और अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए और अदालत की शरण लेनी चाहिए, जैसे डॉ. पूर्णिमा शर्मा ने किया।

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