Chhattisgarh: राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय की याचिका हाईकोर्ट ने की रद्द, निर्वाचन से जुड़े मामले में अब होगी गवाही

बिलासपुर। राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गवाही का रास्ता साफ हो गया है. जस्टिस सैम कोशी की सिंगल बेंच ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय के वकील तीनों आवेदन का निराकरण कर दिया है. अब इस मामले में लेखराम साहू कोर्ट में गवाही देंगे.
हाईकोर्ट ने दस्तावेजों पर आपत्ति अंतिम तर्क के पूर्व करने की व्यवस्था देते हुए आवेदन को निराकृत कर दिया है. दूसरा आवेदन सरोज पांडेय की ओर से निर्वाचन आयोग से प्रतिवादी के रूप में दस्तावेज सत्यापित करने से संबंधित था. इस मसले पर याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में यह दलील पेश की गई कि, निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार प्रतिवादी नहीं हो सकते. हाईकोर्ट ने इस आवेदन को अप्रासंगिक मान कर निराकृत कर दिया है और यह छूट दी है कि इस संबंध में आवश्यक गवाही कराई जा सकती है. तीसरा आवेदन लेखराम साहू के आधार कार्ड और बारहवीं की अंकसूची प्रस्तुत करने को लेकर था. इसे भी निराकृत करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि इस स्तर पर यह दस्तावेज आवश्यक नहीं है. अब इस केस में 14 जनवरी को सुनवाई होगी
लेखराम साहू ने कोर्ट को दी है 11 गवाहों की सूची
इसके पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता लेखराम साहू ने 11 गवाहों की सूची को कोर्ट में प्रस्तुत किया था. वहीं, बचाव में सरोज पांडेय की तरफ से 9 गवाहों की लिस्ट दी गई थी.