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PM की सुरक्षा में सेंध: सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय पैनल को दिया आदेश, पंजाब के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस के लिए केंद्र की खिंचाई की

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति नियुक्त करेगा।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली और सूर्य कांत की पीठ ने कहा कि समिति में डीजीपी चंडीगढ़, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिरीक्षक, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल और अतिरिक्त डीजीपी पंजाब भी शामिल होंगे।

पीठ ने कहा कि केंद्र और पंजाब सरकार द्वारा गठित सभी मौजूदा जांच समितियों को बंद कर देना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच पंजाब सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक मामले की घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी।

पंजाब सरकार की ओर से पेश होते हुए महाधिवक्ता डीएस पटवालिया ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार  सभी दस्तावेजों को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने अपने कब्जे में ले लिया है। मैंने बताया था कि केंद्र सरकार की एजेंसी के रूप में भी, मैं जीता था।” निष्पक्ष सुनवाई नहीं होती क्योंकि इसके पीछे कुछ राजनीति है।

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