Bilaspur: हाईकोर्ट का आदेश कहा-विकास के लिए आवश्यक राशि की तुरंत की जाए स्वीकृति
उपेन्द्र त्रिपाठी@बिलासपुर।(Bilaspur) बिलासपुर में एयरपोर्ट की मांग के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार के अध्यक्ष संदीप दुबे अपने अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव की तरफ से एवं एक अन्य जनहित याचिका की सुनवाई हुई। जिसमें आदेश के लिए सुरक्षित याचिका में गुरुवार को मुख्यन्यायाधिपति जस्टिस राम चन्द्र मेनन एवं पीपी साहू की खण्डपीठ ने आदेश पारित किया है। इस आदेश के तहत राज्य सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि युद्ध स्तर पर कदम उठाते हुए विकास के लिए आवश्यक राशि की स्वीकृति तुरंत जारी की जाए।
गौरतलब है की(Bilaspur) एयरपोर्ट एकाउंट में फण्ड होने के बावजूद 1.22 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति लगभग 3 माह से लंबित है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जितने भी अधूरे कार्य दर्शाए गए है।(Bilaspur) उन सभी को अक्टूबर 2020 तक पूरा कर वस्तु स्थिति की जानकारी तुरंत डीजीसीए को दी जाए। जिससे कि वह 3-सी लाइसेंस के लिए बिना देरी के निरीक्षण कर सके।
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इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के अधिकारी सेना से आवश्यक जमीन लेने के लिए उचित फॉर्मेट में केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप आवेदन रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत कर सके ,आवेदन प्राप्त होने पर सभी आवश्यक कदम उठाते हुए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश रक्षा मंत्रालय एवं अन्य अधिकारियों को दिए जाते हैं। अपने आदेश के अंत मे उच्च न्यायालय ने कहा है यह मामला व्यापक जनहित का है। इसलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय इस दिशा में आपसी सहयोग से कार्यवाही करें और अगली सुनवाई 20 अक्टूबर के पहले उच्च न्यायालय को अवश्य अवगत कराएं ।