Bilaspur: नाबालिग से शादी करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 2018 में किशोरी को लेकर गायब हो गई थी मौसी, पीड़िता ने फोन कर मां को दी थी जानकारी
बिलासपुर। नाबालिग से शादी करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. लड़की की मौसी फरार है. बता दें कि आरोपी ने 15 साल की नाबालिग से शादी रचाई थी. आरोपी मौसी जमानत पर जेल से बाहर आई थी. जिसके बाद से वह फरार चल रही है.
जानकारी के मुताबिक मामला बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र का है. नाबालिग की बिजुरी में रहने वाली मौसी 11 जनवरी 2018 को उसके घर आई. दो दिन बाद यानी कि 13 जनवरी को उसकी मौसी और किशोरी घर से गायब हो गई. किशोरी के परिजन लगातार फोन करते रहे. लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया. दो दिन बाद मौसी ने नाबालिग के सुरक्षित होने की जानकारी परिजनों को दी। कुछ दिनों बाद में अपने साथ गांव लाने की बात कही.
नाबालिग से जबरदस्ती शादी के मामले में उम्रकैद
इसी बीच 1 जून 2018 को किशोरी ने अपनी मां को फोन करके बताया कि उसकी मौसी ने जबरदस्ती उसकी शादी ग्राम मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बैरसिया थाने के रहने वाले से करवा दी है. इस बात की खबर लगते ही नाबालिग के परिजनों ने 5 जून 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मध्य प्रदेश निवासी राकेश उर्फ हल्के यादव और आरोपी मौसी के खिलाफ धारा 363 366 376 34 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया. 8 जुलाई 2018 को पुलिस ने दबिश देकर किशोरी को बरामद किया. आरोपी राकेश यादव और किशोरी की मौसी को भी गिरफ्तार किया था. मामले में सुनवाई के दौरान फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपी मौसी की तलाश जारी है.