बिलासपुर। पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने अग्रिम जमानत मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। जहां से उन्हें राहत नहीं मिली। हाइकोर्ट ने निचली अदालत के अग्रिम जमानत नहीं देने के फैसले को बरकरार रखते हुए एसीबी से जवाब तलब किया है. मामले की अगले एक हफ्ते बाद होगी.
जस्टिस ने एफआईआर पर स्टे देने से इंकार करते हुए एसीबी-ईओडब्ल्यू से जबाव तलब किया है.
बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने डॉ. आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा, सतीश चंद्र वर्मा और अन्य पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धाराओं 7, 7क, 8, और 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धाराएं 182, 211, 193, 195-ए, 166-ए, और 120बी के तहत अपराध दर्ज किया था