
सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती न्यायालय ने 73 लाख के धान खरीदी घोटाले मामले में कडारी केंद्र प्रभारी को 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 5 अर्थदंड से भी दंडित किया है। सक्ती न्यायालय के मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट गंगा पटेल ने यह सजा सुनाई है। 10 साल बाद कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। जिसमे कोर्ट ने तत्कालीन खरीदी केंद्र प्रभारी अशोक सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है,
जानकारी के मुताबिक संयुक्त जांच दल का गठन कर विभिन्न धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया गया था। इसी कड़ी 18 फरवरी 2014 को सेवा सहकारी समिति कडारी के धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण कर जांच किया गया। जिसमें तत्कालीन प्रभारी समिति अशोक सिंह ठाकुर के द्वारा धान खरीदी से संबंधित दस्तावेज को जांच दल के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी अशोक सिंह को 3 साल की सजा सुनाई है।
जबकि अन्य 2 अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया।