निलंबित जॉइन्ट डायरेक्टर को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पंचायत विभाग के निलंबित जॉइन्ट डायरेक्टर अशोक चतुर्वेदी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने ACB (एंटी करप्शन ब्यूरो) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई FIR को निरस्त करने की मांग की थी।
ACB ने आरोप लगाया है कि अशोक चतुर्वेदी ने अपनी सेवाकाल में अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। जांच के दौरान, अफसर के पास कुल 31 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति के दस्तावेज और सबूत मिले। ACB ने बताया कि चतुर्वेदी की सेवा के दौरान कुल आय 68 लाख रुपये थी, लेकिन उनकी संपत्ति 31 करोड़ रुपये के आस-पास पाई गई।
जॉइन्ट डायरेक्टर की संपत्ति पर की गई छापेमारी
ACB ने जांच के बाद चतुर्वेदी के ठिकानों पर छापेमारी की थी और 28 अगस्त 2023 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत रिपोर्ट दाखिल की थी। इस मामले में अब तक विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट), रायपुर की अदालत में ट्रायल जारी है।
अशोक चतुर्वेदी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोपों को निरस्त करने की मांग की थी। उनका कहना था कि राज्य सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई की और बिना वैध अनुमति के रिपोर्ट दाखिल की गई। हालांकि, राज्य सरकार ने कोर्ट में बताया कि उनके पास 31 करोड़ रुपये की संपत्ति का प्रमाण है, जो उनकी आय के मुकाबले कहीं अधिक है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद पाया कि आरोप गंभीर हैं और जांच को सही तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने अशोक चतुर्वेदी की याचिका खारिज कर दी, और उनके खिलाफ मामले की आगे की सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया।