Uncategorized

अब पहली बार शराब पीते पकड़े गए तो 50,000 की जगह लगेगा सिर्फ 5,000 रुपये का जुर्माना

पटना। विधानसभा के बजट सत्र में संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया है। नए नियमों की मंजूरी के बाद अब बिहार में कोई भी व्यक्ति पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे दो से पांच हजार रुपये तक जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाएगा।

इसके अनुसार, जब किसी को शराबबंदी कानूनों का उल्लंघन करते हुए पुलिस पकड़ेगी तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा, जिसने शराब उपलब्ध करवाई। हालांकि, अगर अभियुक्त पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहा है या जुर्माना नहीं देता है, तो उसे 30 दिनों के लिए जेल भेज दिया जाएगा।

इससे पहले, 2018 में किए गए एक संशोधन के अनुसार, पहली बार शराब पीने वाले किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये जुर्माना देकर छोड़ने का प्रावधान था। लेकिन 2022 में नए संशोधन के बाद अब जुर्माने की राशि को 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक कर दिया गया है।

2016 में लागू हुआ था शराबबंदी

बिहार में 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुआ था, जिसके तहत पूरे राज्य में शराब के निर्माण, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रतिबंध के बाद से बड़ी संख्या में लोग केवल शराब पीने के आरोप में जेलों में बंद हैं। उल्लंघन करने वालों में अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और गरीब लोगों में से हैं।

Related Articles

Back to top button