मनेन्द्रगढ़ के बीईओ सुरेन्द्र जायसवाल निलंबित

शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी का आरोप
मनेन्द्रगढ़। सरगुजा संभाग के कमिश्नर ने मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के विकास खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (समायोजन) में गंभीर अनियमितताओं के चलते की गई है।
आरोप है कि BEO जायसवाल ने शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में गड़बड़ी की, गलत विषय जानकारी दी और तय नियमों का पालन नहीं किया। उदाहरण के लिए, माध्यमिक शाला लेदरी में वरिष्ठ होने के बावजूद गुंजन शर्मा को अतिशेष घोषित कर दिया गया। इसी तरह, प्राथमिक शाला चिमटीमार में अर्णिमा जायसवाल की बजाय संध्या सिंह को गलत तरीके से अतिशेष माना गया। साल्ही स्कूल में शिक्षक सूर्यकांत जोशी के विषय की गलत जानकारी दी गई।
कमिश्नर ने इसे लापरवाही और मनमानी मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत तत्काल निलंबन का आदेश जारी किया है। निलंबन के दौरान BEO जायसवाल का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर रखा गया है।