जगदलपुर। (Bastar) बस्तर जिले में 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर रजत बंसत ने आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश के मुताबिक बस्तर जिला के संपूर्ण क्षेत्र को 15 अप्रैल शाम 6 बजे से 22 अप्रैल रात 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। (Bastar) इस दौरान बस्तर जिला की सभी सीमाएं सील रहेंगी। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकानों के संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
(Bastar) पेट्रोप पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन अर्द्ध शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल-मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित टैक्सी, विधिमान्य ईपास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, काल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाकर, दुग्ध वाहन को पीओएल प्रदान किया जाएगा।
दुग्ध पार्लर-दुग्ध वितरण अउ न्यूज पेपर हाकर की तरफ से समाचार पत्र के वितरण के समय सुबह 6 बजे से 8 एवं शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक होगी। दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान-पार्लर नहीं खोले जाएंगे। दुकान-पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुये केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
पैट शॉप- एक्वेरियम को केवल पशुओं को चारा देने के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक एवं शाम को 5 बजे से 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या आनलाइन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों की सिलेंडर की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे।
इस अवधि के दौरान संपूर्ण जिला के अंतर्गत संचालित शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, राजनीतिक एवंम धार्मिक आयोजन आदि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।