मनमानी फीस वृद्धि पर लगी रोक, फीस संशोधन विधेयक 2024 पारित,अभिभावकों पर फीस का बोझ होगा कम
Khabar Chhattisii Media
भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए निजी विद्यालय फीस संशोधन विधेयक 2024 को गुरुवार को पारित कर दिया गया. इस विधेयक का उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और अभिभावकों पर फीस के बोझ को कम करना है.
स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने यह विधेयक सदन में पेश किया. उन्होंने कहा कि अब निजी स्कूल मनमानी तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश के 34,000 से अधिक निजी स्कूलों को इन नियमों का पालन करना होगा.