Assembly polls: चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, दूसरे चरण से पहले चुनाव प्रचार नियमों में दी ढील, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कर सकते है प्रचार

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले राजनीतिक दलों के लिए प्रचार नियमों में ढील देने की घोषणा की।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की सीमाओं के अनुसार व्यक्तियों की अनुमत संख्या से अधिक नहीं होने वाली पद यात्रा (पैदल मार्च) की अब अनुमति है। पदयात्रा जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति से आगे बढ़ सकती है।
चुनाव आयोग के नए दिशानिर्देशों के अनुसार:
प्रचार के समय पर रोक रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बजाय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच रहेगी. राजनीतिक दल/उम्मीदवार एसडीएमए के सभी कोविड-उपयुक्त व्यवहार और प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं
खुली जगहों पर होने वाली चुनावी सभाओं में अब वहां बैठने की कुल क्षमता के तीस पचास प्रतिशत तक लोग शामिल हो सकेंगे. या फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से तय अधिकतम संख्या के मानदंडों में से जो कम हो उसका पालन करना होगा.
* जिला प्रशासन की ओर से तय स्थानों पर प्रशासन की पूर्व अनुमति से ही सभा की जा सकती है.
* पदयात्राओं और रोड शो में भी समर्थकों की संख्या को लेकर एसडीएमए के दिशा निर्देश मान्य होंगे. इसके लिए भी जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी.
* विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव आयोग ने पहली बार औपचारिक रूप से पदयात्रा करने को अपनी मंजूरी दी है.
* बंद हॉल में पहले से ही कुल क्षमता के पचास प्रतिशत लोगों को बैठाकर चुनाव सभा करने का नियम पहले की तरह लागू रहेगा.
* वीडीओ वैन भी खुली जगहों पर लोगों के जमा होने की कुल क्षमता से आधी संख्या के साथ अधिकतम आधे घंटे के लिए खड़ी हो सकेगी.
* चुनाव प्रचार को लेकर आयोग और एसडीमए के पहले से लागू दिशा निर्देश जिनमें शारीरिक और सामाजिक दूरी, साफ सफाई का पालन और मास्क लगाए रखना जैसी शर्तों का पालन जरूरी होगा.