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Corona से हाहाकार, इन राज्यों ने जारी की नई गाइडलाइंस, लागू हुआ ये नियम

नई दिल्ली। देश में कोरोना (Corona) की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। बढ़ते संक्रमण के बीच कई राज्यों ने नई गाइडलाइन जारी की है।

 महाराष्ट्र सरकार (Government of Maharashtra)  ने अब नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक, सभी मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां और होटल अब सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता तक ही लोगों की इजाजत होगी। (Corona) महाराष्ट्र के सभी मॉल्स में लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए पर्याप्त क्षमता में लोगों को तैनात करना होगा।

इसके साथ ही अलग-अलग स्थानों पर सैनिटाइजर रखना होगी। इन जगहों पर सोशल डिस्टेसिंग और मास्क चेक करने के लिए पर्याप्त संख्या में लोगों को तैनात करना होगा। (Corona) अगर सिनेमाहॉल्स, मॉल्स, होटल और रेस्तरां सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया तो उन्हें केंद्र सरकार (central government) द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी रहने तक बंद किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

पंजाब में परीक्षाएं स्थगित

पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार (Capt Amarinder Sarkar) ने सोमवार को बड़ा एलान किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते केस को देखते हुए सरकार ने बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करने का फैसला लिया है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं एक माह के लिए स्थगित कर दी हैं।

बता दें कि पहले 12वीं की परीक्षाएं 22 मार्च से शुरू होनी थी। अब यह परीक्षाएं 20 अप्रैल से होंगी, वहीं 10वीं की परीक्षा, जो पहले 9 अप्रैल से शुरू होनी थी। उनकी तारीख भी बदल गयी है। पंजाब में दसवी की बोर्ड परीक्षाएं अब 4 मई से शुरू होगी। वहीं इससे पहले पंजाब के स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया था लेकिन राज्य में परीक्षाओं की तिथि जारी कर दी गयी थी। इसके साथ ही पंजाब ने कई जिलों में नाईट कर्फ्यू और पाबंदियों को लागू कर दिया गया है।

एमपी में तेजी से बढ़ रही संक्रमण की रफ्तार

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में एक बार कोरोना वायरस विकराल रूप लेता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 797 नए मामले सामने आए हैं। इस साल पहली बार इतने ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र (Maharashtra) से इंदौर आने वाले हवाई यात्रियों के लिए स्थानीय प्रशासन ने निर्दश जारी किया है। इसके तहत यात्रियों को हवाई अड्डे पर कोरोना की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी कि वह कोरोना संक्रमित नहीं हैं। इसे कानूनन अनिवार्य कर दिया गया है। यह रिपोर्ट यात्रा से 48 घंटे पहले की अवधि की होनी चाहिए।

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