Jumbled Up: यहां मृतक व्यक्तियों के नाम से राशन का उठाव…कई सालों से हेराफेरी.. ग्रामीणों ने की शिकायत..तब

शिव शंकर साहनी@बलरामपुर। (Jumbled Up) जिले के राजपुर विकास खण्ड में खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है.जहां मृतक के नाम पर पीडीएस खाद्यान्न का उठाव पीडीएस संचालक के द्वारा ही किया जा रहा था.

(Jumbled Up) राजपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत आरा में एक महिला स्वयं सहायता समूह जिसका पूरा नाम सहेली महिला स्वयं सहायता समूह है. और स्वयं सहायता समूह के द्वारा ग्राम पंचायत आरा के सर्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण का भी कार्य किया जाता है. (Jumbled Up)  सेल्समैन मोहम्मद इकबाल के द्वारा पिछले कई वर्षों से राशन कार्ड में हेराफेरी किया जा रहा था।

Dhamtari: हो जाए सावधान! गजराज के दल ने दी है दस्तक…अलर्ट मोड पर वन विभाग…दहशत में ग्रामीण

मृत हितग्राहियों की खाद्यान्न सामग्री का उठाव कर गबन करते हुए शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा था. लेकिन इसी बीच गांव के कुछ जागरूक ग्रामीणों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल इसकी शिकायत कलेक्टर से की थी. मगर ग्राम पंचायत आरा के वार्ड पंच के मुताबिक मृत व्यक्तियों के नाम से भी राशन सामग्री का उठाव होने की सूचना मिली. जिसके बाद उन्होंने स्थानीय प्रशासन से इस मामले की शिकायत की थी.

National: पार्टी में शोक….48 घंटे के भीतर कोरोना ने छीने कांग्रेस के दो दिग्गज नेता

कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश

कलेक्टर बलरामपुर के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसकी जांच के आदेश दे दिए गए थे. कलेक्टर बलरामपुर के आदेश पर 3 सदस्य जांच दल गठित की गई थी. जिसमें नायब तहसीलदार राजपुर ,मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजपुर, व खाद्य निरीक्षक शामिल थे

जांच के दौरा सहीं पाया गया था मामला

जांच दल के द्वारा मामले की गहनता से छानबीन करते हुए वह ग्रामीणों से पूछताछ कर मामले की जांच की गई थी. जांच के दौरान शिकायत सही पायी गई थी. लेकिन अब खाद्य विभाग अब राशन वितरण में हेरा फेरी के इस मामले को राशन कार्ड नवीनीकरण में हुई गड़बड़ी करार दे रहा है. दोषियों पर कार्यवाही के बजाय उन्हें बचाते नजर आ रहा है.

वसूली कार्यवाही की बात कर रहे एसडीएम

वही जांच प्रतिवेदन के मुताबिक छत्तीसगढ़ सर्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 5(24) एवं 11(5)का स्पष्ट उल्लंघन है. जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय है”. मगर अब एसडीएम अब वसूली की कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं

Exit mobile version