ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सभी मामलों में मिली अंतरिम जमानत, SC ने कहा- अंतहीन समय तक हिरासत में बनाए रखना उचित नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को उनके खिलाफ कथित अपमानजनक ट्वीट को लेकर दर्ज सभी मामलों में जमानत दे दी। अदालत ने मोहम्मद जुबैर को तुरंत हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में स्थानांतरित कर दिया जाए, जो एक हिंदू देवता के खिलाफ 2018 में कथित तौर पर आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित एक अलग मामले की जांच कर रही है।

Exit mobile version