Aircel Maxis Case: केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को मिली जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को एयरसेल मैक्सिस सौदे के संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में नियमित जमानत दे दी।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहले मामले के दोनों आरोपियों को अग्रिम जमानत दी थी। अदालत ने सीबीआई और ईडी द्वारा दायर दोनों मामलों में क्रमश: एक-एक लाख रुपये के जमानत बांड स्वीकार किए।
इससे पहले, अदालत ने एजेंसियों को एयरसेल मैक्सिस मामले में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
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एयरसेल मैक्सिस केस
यह मामला एयरसेल मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। एफआईपीबी की मंजूरी कथित तौर पर 2006 में दी गई थी जब पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।
पी चिदंबरम और वित्त मंत्रालय के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ 2018 में चार्जशीट दायर की गई थी। तब सभी नामित आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी प्राप्त करने में देरी के कारण मामला ठप हो गया था।