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वैध टिकट वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार, एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने वैध टिकट रखने वाले यात्रियों को बोर्डिंग से इनकार करने पर एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

एआई सबमिशन के बाद, प्रवर्तन कार्रवाई के हिस्से के रूप में, सक्षम प्राधिकारी ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, एयरलाइन को सलाह दी गई है कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए तुरंत सिस्टम लगाए, ऐसा नहीं करने पर डीजीसीए द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वैध टिकट होने और समय पर आने के बावजूद कई एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को बोर्डिंग से वंचित करने की कई रिपोर्टों के बाद यह कार्रवाई हुई है। डीजीसीए ने बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में कई जांच करने के बाद कहा कि दिशा-निर्देशों के बावजूद, कुछ एयरलाइंस उनका पालन नहीं कर रही थीं।

“एयर इंडिया के मामले में – जहां विनियमन का पालन नहीं किया जा रहा है – एयरलाइन को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और एक व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि एयरलाइन की इस संबंध में कोई नीति नहीं है और वह असहाय यात्रियों को कोई मुआवजा नहीं दे रही है, जिनकी संख्या का अंदाजा किसी को भी हो सकता है।

हालांकि, अगर एयरलाइन अगले 24 घंटों के भीतर वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने में सक्षम है, तो 10,000 रुपये तक का मुआवजा निर्धारित है, यह कहते हुए कि 24 घंटे से अधिक के लिए, 20,000 रुपये तक का मुआवजा निर्धारित किया गया है।

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