पटाखा दुकानों पर प्रशासन सख्त: टीन शेड अनिवार्य, फायर एक्सटिंग्विशर जरूरी; उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

रायपुर। दीपावली से पहले रायपुर जिला प्रशासन ने स्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। आग से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि दुकानें केवल अज्वलनशील सामग्री, जैसे टीन शेड, से बनाई जाएं। साथ ही, हर दुकान में 5 किलो क्षमता का DCP अग्निशामक यंत्र रखना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम 2018 और नियमावली 2021 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गाइडलाइन के अनुसार, प्रत्येक दुकान के बीच कम से कम 3 मीटर की दूरी होनी चाहिए और कोई भी दुकान एक-दूसरे के सामने नहीं होनी चाहिए। दुकान में तेल का दीया, गैस लैम्प या खुली बिजली की बत्ती का उपयोग सख्त वर्जित है। इसके अलावा किसी भी दुकान से 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।

सुरक्षा मानकों में यह भी तय किया गया है कि बिजली के तारों में कोई खुला जॉइंट नहीं होना चाहिए, और मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर अनिवार्य रूप से लगाया जाए। दुकानें ट्रांसफॉर्मर या हाई टेंशन लाइन के नीचे नहीं लगाई जाएंगी। प्रत्येक दुकान के सामने 200 लीटर क्षमता वाला पानी का ड्रम और बाल्टियां रखना जरूरी होगा। वहीं, दुकानों के आसपास बाइक या कार पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

अग्निशमन विभाग ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि फायर सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। दुकानों में फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के संपर्क नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने होंगे। दीपावली सीजन के दौरान फायर ब्रिगेड वाहन शाम 7 से रात 10 बजे तक स्टैंडबाय ड्यूटी पर रहेंगे। प्रशासन ने अपील की है कि सभी व्यापारी सुरक्षा गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

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