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छत्तीसगढ़ में ACB-EOW की बड़ी कार्रवाई: सौम्या चौरसिया की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार निवारण के तहत ACB-EOW ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व सीएम की उपसचिव सौम्या चौरसिया की लगभग 8 करोड़ रुपए मूल्य की 16 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। यह राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) की लोकसेवकों द्वारा अर्जित असमानुपातिक संपत्तियों पर की गई पहली कार्रवाई मानी जा रही है।

सौम्या चौरसिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज है। जांच में पाया गया कि उन्होंने लगभग 47 करोड़ की 45 अचल संपत्तियां अपने करीबी रिश्तेदारों जैसे सौरभ मोदी, अनुराग चौरसिया एवं अन्य के नाम से खरीदी हैं। इनमें से 29 संपत्तियों की कीमत लगभग 39 करोड़ रुपए थी, जिन्हें पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कुर्क किया था। अब शेष 16 संपत्तियों की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए है, जिन्हें रायपुर विशेष कोर्ट ने कुर्क करने का आदेश दिया।

राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने 16 जून 2025 को विशेष न्यायालय में दंड विधि संशोधन अध्यादेश 1944 के तहत कुर्की के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायालय ने 22 सितंबर 2025 को अंतरिम कुर्की का आदेश पारित किया।

इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि राज्य सरकार और EOW भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रख रहे हैं। यह कदम न केवल शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा बल्कि भविष्य में अन्य लोकसेवकों के विरुद्ध अनुपातहीन संपत्ति और भ्रष्टाचार मामलों में भी कुर्की की कार्रवाई को बढ़ावा देगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहला मामला है जिसमें राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार और अनुपातहीन संपत्ति के खिलाफ इतनी निर्णायक कार्रवाई की गई है। इससे लोकसेवकों के लिए चेतावनी भी मिलती है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई अवश्य होगी।

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