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Crime: अभिषेक मिश्रा हत्याकांड: किम्सी जैन बरी, पति विकास जैन व आरोपी अजीत सिंह को आजीवन कारावास, लगा जुर्माना

भिलाई। (Crime) अभिषेक मिश्रा हत्या (Abhishek Mishra massacre) कांड में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हाईप्रोफाइल इस केस में महिला आरोपी किम्सी जैन को कोर्ट ने बरी कर दिया। क्यों कि किम्सी के खिलाफ किसी प्रकार का आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है। जबकि उसके पति विकास जैन व अन्य आरोपी अजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। हाईकोर्ट सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ऑनलाइन यह फैसला सुनाया है। जज ने महिला आरोपी किम्सी जैन के संबंध में कहा कि किम्सी के खिलाफ परिस्थितियां प्रमाणित नहीं हुई हैं।

जानिए पूरा मामला

नवंबर 2015 में अभिषेक मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। 10 नवंबर 2015 की शाम शंकराचार्य इंजीनियरिंग कालेज के चेयरमैन आईपी मिश्रा के बेटे अभिषेक मिश्रा का अपहरण हुआ था। इस केस को सुलझाने में पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। आरोपियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। अपहरण के 45 वें दिन पुलिस को अभिषेक मिश्रा केस की गुत्थी सुलझाने में सफलता मिली। अपहरण की घटना के करीब 45 दिन बाद आरोपी विकास जैन के चाचा अजीत सिंह के स्मृति नगर निवास के बगीचे में अभिषेक की सड़ी-गली लाश बरामद हुई। आरोपियों ने हत्या के बाद लाश को दफना कर उसके ऊपर फूल गोभी उगा दी थी। पुलिस ने लाश के पास हाथ का कड़ा, अंगूठी और लॉकेट देखकर अभिषेक की लाश होने की पुष्टि की थी। इस मामले में अभिषेक के कॉलेज में पढ़ाने वाली प्रोफेसर किम्सी जैन, उसके पति विकास जैन और उसके चाचा अजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया था।

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