StateNewsदेश - विदेश

फ्लाइट देरी की जांच सख्त हुई: डीजीसीए ने नियम बदले, इंडिगो पर सख्त निगरानी

दिल्ली। देश के विमानन सेक्टर में उड़ानों में देरी और हालिया सुरक्षा घटनाओं को देखते हुए डीजीसीए ने तकनीकी खामियों की निगरानी का ढांचा तुरंत बदल दिया है। नए आदेश के अनुसार, किसी भी उड़ान में तकनीकी कारण से 15 मिनट या उससे अधिक की देरी होने पर अनिवार्य जांच होगी। एयरलाइन को बताना होगा कि देरी क्यों हुई, इसे कैसे ठीक किया गया और भविष्य में न होने के उपाय क्या हैं।

अब किसी भी ‘मेजर डिफेक्ट’ की जानकारी एयरलाइन को तुरंत डीजीसीए को देनी होगी और 72 घंटे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। यदि कोई डिफेक्ट तीन बार दोहराया गया, तो उसे ‘रिपीटेटिव डिफेक्ट’ माना जाएगा और विशेष जांच शुरू होगी। यह व्यवस्था पहले लागू नहीं थी।

नियम इंडिगो संकट के बाद सख्त किए गए। पिछले आठ दिनों में क्रू स्टाफ की कमी के कारण इंडिगो की 5000 से ज्यादा उड़ानें कैंसिल हुई थीं। कंपनी के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता ने यात्रियों से माफी मांगी और बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से जांच का आश्वासन दिया।

डीजीसीए ने 11 एयरपोर्ट पर ऑन-साइट इंस्पेक्शन का आदेश दिया है, जिनमें नागपुर, जयपुर, भोपाल, सूरत, तिरुपति, विजयवाड़ा, शिरडी, कोचीन, लखनऊ, अमृतसर और देहरादून शामिल हैं। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर ऑपरेशंस डायरेक्टर को दी जाएगी।

सरकार ने भी डीजीसीए के कामकाज की जांच का संकेत दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इंडिगो की फ्लाइट्स में 10% कटौती का आदेश दिया है, खासकर हाई-डिमांड रूट्स पर।

इस बीच, डीजीसीए ने इंडिगो को नया शेड्यूल जमा करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को ही कंपनी की 422 उड़ानें रद्द हुई थीं। दिल्ली हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होगी।

Related Articles

Back to top button