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धर्मांतरण के प्रलोभन का आरोप, पास्टर पर केस दर्ज

बिलासपुर। जिले के पथरिया थाना क्षेत्र से धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक पास्टर ने चंगाई सभा के दौरान हिन्दू समुदाय के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिया। हिन्दू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धर्म परिवर्तन कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, सरगांव निवासी ब्रजेश शर्मा ने थाने में लिखित आवेदन दिया। शिकायत में बताया गया कि 24 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे पथरिया वार्ड क्रमांक-01, लक्षनपुर स्थित पास्टर सत्यम सिंह के मकान में चंगाई सभा आयोजित की गई। इसमें हिन्दू परिवारों को बुलाकर उन्हें ईसाई धर्म स्वीकारने के लिए प्रेरित किया गया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, सभा के दौरान सत्यम सिंह ने उपस्थित लोगों से कहा कि “हिन्दू धर्म के देवी-देवता कुछ नहीं कर सकते, वे सब बेकार हैं। प्रभु यीशु ही कल्याण का मार्ग हैं। ईसाई धर्म अपनाओ, जीवन में परेशानी खत्म हो जाएगी।” इस बयान से लोगों में आक्रोश फैल गया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (आईपीएस) के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा और एसडीओपी नवनीत पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी लक्ष्मण खुंटे की टीम ने कार्रवाई की।

पुलिस ने आरोपी सत्यम सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है।

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