ChhattisgarhStateNewsदेश - विदेश

एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण में आय-आधारित प्राथमिकता पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण में आय-आधारित प्राथमिकता लागू करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि आरक्षण का लाभ सबसे पहले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलना चाहिए, ताकि समानता के सिद्धांत को मजबूत किया जा सके।

उत्तर प्रदेश के रमाशंकर प्रजापति और यमुना प्रसाद द्वारा दायर याचिका में मांग की गई है कि मौजूदा आरक्षण कोटे में बदलाव किए बिना, हर आरक्षित श्रेणी में आय के आधार पर प्राथमिकता तय हो। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दशकों से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था के बावजूद, सबसे जरूरतमंद लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं, जबकि अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले लोग अधिक फायदा उठाते हैं।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह मुद्दा संवेदनशील है और याचिकाकर्ता को कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। याचिका में सुझाव दिया गया है कि सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक अवसरों में आरक्षण का वितरण आर्थिक स्थिति और योग्यता के आधार पर हो, और प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उप-श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए, ताकि उन्हें चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता मिल सके।

Related Articles

Back to top button