नया आदेश: अब सिर्फ 100 यूनिट तक ही मिलेगा हाफ बिजली बिल का लाभ; शासन का दावा 31 लाख को फिर भी लाभ

रायपुर। छत्तीसगढ़ की घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। अब तक 400 यूनिट तक की खपत पर मिलने वाली 50 प्रतिशत बिजली बिल छूट योजना में संशोधन कर दिया गया है। अब यह राहत केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगी जिनकी मासिक खपत 100 यूनिट तक है। यानी सिर्फ 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को ही आधा बिल देना होगा।
ऊर्जा विभाग ने यह बदलाव हाल ही में आदेश जारी कर लागू किया है। हालांकि विभाग का दावा है कि इससे अब भी प्रदेश के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से 31 लाख को फायदा होगा, क्योंकि उनकी मासिक खपत 100 यूनिट या उससे कम है। गौरतलब है कि बिजली बिल हाफ योजना 1 मार्च 2019 को तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने शुरू की थी, जिसे वर्तमान भाजपा सरकार ने भी जारी रखा था। पहले 400 यूनिट तक अधिकतम 1043 की छूट मिलती थी।
इस बीच राज्य में बिजली दरों में भी वृद्धि की गई है। जुलाई में बिजली नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ के अनुसार, उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 20 पैसे अधिक चुकाने होंगे। पहले की तरह हाफ बिजली बिल की गणना जारी रहेगी, लेकिन अब यह लाभ केवल 100 यूनिट तक सीमित रहेगा। दोनों सरकारों ने बीते छह वर्षों में कुल 4500 करोड़ की सब्सिडी दी थी, जबकि नई व्यवस्था के तहत सालाना खर्च 200 करोड़ के आसपास रहने की संभावना है।