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पूर्व प्रधानमंत्री के पोते प्रज्वल रेवन्ना बलात्कार मामले में दोषी करार

दिल्ली। कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवगौड़ा के पोते और जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराया है। रेवन्ना पर घरेलू सहायिका के साथ बार-बार दुष्कर्म करने का आरोप था। कोर्ट का फैसला सुनते ही वे भावुक हो गए और कोर्ट से बाहर निकलते समय उन्हें रोते हुए देखा गया।

यह मामला पिछले साल तब सामने आया था, जब 31 मई 2024 को प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से लौटे और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरते ही उन्हें SIT ने होलेनरसीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज केस के तहत गिरफ्तार कर लिया। इस केस में सबसे अहम साक्ष्य पीड़िता द्वारा अदालत में पेश की गई वह साड़ी बनी, जिस पर फोरेंसिक जांच में शुक्राणु पाए गए। यह सबूत अदालत के लिए निर्णायक रहा और उसी के आधार पर रेवन्ना को दोषी ठहराया गया।

अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376(2)(k) (प्रभाव-स्थल पर बलात्कार) और 376(2)(n) (बार-बार बलात्कार) समेत कई गंभीर धाराओं के तहत दोषी माना है। इन धाराओं के अंतर्गत 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अब अदालत द्वारा सजा पर अगली सुनवाई तय की जाएगी। इस फैसले के बाद से कर्नाटक की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

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