सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के अवकाश नगदीकरण भुगतान में देरी पर SSP को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को अवकाश नगदीकरण राशि समय पर न देने पर बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) रजनेश सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की एकल पीठ ने 29 जनवरी 2025 को दिए गए स्पष्ट आदेश की अवहेलना मानते हुए यह नोटिस जारी किया और उनसे जवाब तलब किया है।
दरअसल, पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त 33 पुलिसकर्मियों ने मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी 300 दिन के अवकाश नगदीकरण का लाभ देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ताओं धीरेन्द्र पांडेय और विजय मिश्रा ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के फगुआ राम मामले के अनुसार, सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिलना चाहिए।
हाईकोर्ट ने SSP बिलासपुर को निर्देश दिया था कि वे तीन माह के भीतर याचिकाकर्ताओं के आवेदन का निराकरण कर भुगतान करें। लेकिन आदेश के बावजूद न तो भुगतान हुआ और न ही आवेदन पर कोई निर्णय लिया गया। इससे नाराज होकर याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दाखिल की। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आदेश की अनदेखी मानते हुए SSP को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई में उनसे लिखित जवाब मांगा गया है।