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छत्तीसगढ़ में मांस-मटन बिक्री पर रोक

रायपुर। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर 12 मई 2025 को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस और मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस संबंध में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के निर्देश पर रायपुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार, किसी भी दुकान में मांस या मटन बिकते पाए जाने पर उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दिन रायपुर नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों का निरीक्षण करेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई दुकान नियमों का उल्लंघन न करे।

बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का प्रमुख पर्व है, इसलिए इस दिन नगर निगम ने शांति और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए यह निर्णय लिया है। नगर निगम ने शहरवासियों और व्यापारियों से सहयोग की अपील की है ताकि पर्व शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा सके।

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