Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलना अब आसान, लाइसेंस की अनिवार्यता खत्म

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स (पेट्रोल पंप) खोलने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।

अब पेट्रोल पंप खोलने के इच्छुक व्यवसायियों को केवल केंद्र सरकार के पेट्रोलियम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। यह निर्णय 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया।

पहले पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय-विक्रय लाइसेंस लेना पड़ता था, जिसे हर साल या तीन साल में रिन्यू कराना होता था। इस प्रक्रिया में समय, पैसा और कागजी कार्यवाही अधिक होती थी। अब यह दोहरी अनुमति प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है।

व्यवसायियों को क्या लाभ होगा

  • कम कागजी कार्यवाही
  • अनुमति की प्रक्रिया तेज
  • निवेश की प्रक्रिया सरल
  • खासकर छोटे उद्यमियों और तेल कंपनियों के लिए बड़ी राहत
  • ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में ईंधन आपूर्ति को बढ़ावा

जनता और राज्य को कैसे मिलेगा लाभ

  • दूरदराज के क्षेत्रों में पेट्रोल-डीजल की आसान उपलब्धता
  • रोजगार के नए अवसर
  • राज्य में निवेश और बुनियादी ढांचे का विकास

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

व्यापार के अनुकूल माहौल बना रही सरकार: सीएम
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नियमों को सरल बनाकर सरकार निवेश को प्रोत्साहित कर रही है जिससे न केवल उद्यमियों को सहूलियत होगी बल्कि आम जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

Related Articles

Back to top button