SEX CD SCANDAL: CBI ने भूपेश बघेल के खिलाफ रिवीजन पिटीशन दायर की, 4 अप्रैल को होगी सुनवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित सेक्स सीडी कांड में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बरी करने के बाद CBI ने कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की है। इस मामले की सुनवाई 4 अप्रैल को रायपुर कोर्ट में होगी। CBI ने भूपेश बघेल के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर पिटीशन दायर की है, जिनसे उन्हें पहले बरी किया गया था।
यह मामला सात साल से कोर्ट में चल रहा था। 4 मार्च को हुई पिछली सुनवाई में भूपेश बघेल के बचाव में वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने दलील दी थी कि भूपेश बघेल को झूठे मामले में फंसाया गया था और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। इसके बाद CBI की स्पेशल कोर्ट ने भूपेश बघेल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि भूपेश बघेल के खिलाफ मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं है। वहीं, CBI ने आरोप लगाया है कि सेक्स सीडी बनवाने के लिए 75 लाख रुपये में डील की गई थी। इस मामले के मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका, विनोद वर्मा, विजय भाटिया, विजय पांडया और रिंकू खनूजा हैं। हालांकि, रिंकू खनूजा की मौत हो चुकी है। बाकी आरोपियों पर अभी केस चल रहा है।
2017 में सामने आया था कांड
सेक्स सीडी कांड का मामला 2017 में सामने आया था। इसमें तत्कालीन मंत्री राजेश मूणत का नाम जुड़ा था। इस पर रायपुर के सिविल लाइन थाने में केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने पत्रकार विनोद वर्मा को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। कांग्रेस ने इसे साजिश बताया था। बाद में, सितंबर 2018 में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई थी, जब वे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे।