Chhattisgarh

नशे के कारोबार में शामिल 9 आरोपियों को संभागायुक्त कावरे ने भेजा जेल

रायपुर। रायपुर संभागायुक्त डॉ. संजय कावरे ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (PIT NDPS) एक्ट के तहत एक बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 9 अपराधियों को 3 महीने के लिए जेल भेजने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार में शामिल अपराधियों के खिलाफ की गई है।

संभागायुक्त कावरे का सख्त संदेश: संभागायुक्त डॉ. संजय कावरे ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उनका लक्ष्य समाज को नशे से मुक्त करना और युवाओं को इस जाल से बचाना है। इस कार्रवाई से नशे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है और पुलिस अब अन्य संदिग्धों पर भी नजर रखे हुए है।

PIT NDPS एक्ट क्या है? PIT NDPS एक्ट, 1988 उन अपराधियों पर लागू होता है जो लगातार नशे के कारोबार में शामिल पाए जाते हैं। यह कार्रवाई शासन द्वारा की जाती है और यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे अपराधियों को जेल भेजा जाए, ताकि नशे का कारोबार रोका जा सके।

PIT NDPS एक्ट के तहत जेल भेजे गए अपराधी:

  1. सुलक्षणा पांडेय – सत्यप्रकाश पांडेय, बिलासपुर (3 माह)
  2. श्यामचरण गुप्ता – बिलासपुर (3 माह)
  3. गोविंदा कुमार मेहर – रतनपुर, बिलासपुर (3 माह)
  4. चंदु पटेल – मस्तुरी, बिलासपुर (3 माह)
  5. नर्मदा गुप्ता – बिलासपुर (3 माह)
  6. भोला स्वीपर – सक्ती (3 माह)
  7. सुरेंद्र रात्रे – सक्ती (3 माह)
  8. चंद्रिका प्रसाद साहू – सक्ती (3 माह)
  9. अभय कुमार सिंह – कोरबा (3 माह)

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