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69 हजार शिक्षक भर्ती अभ्यर्थ‍ियों को राहत: इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल SC ने लगाई रोक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चार साल से कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगा रहे 69000 शिक्षक भर्ती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दखल देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट का वो फैसला लागू नहीं होगा जिसमें हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 69000 शिक्षक भर्ती में बनाई गई मेरिट लिस्ट को रद्द कर 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और ⁠हाईकोर्ट में पक्षकारों को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है. कोर्ट ने पक्षकारों से अधिकतम सात पन्नों में लिखित दलील का संकलन देने को कहा है. पीठ ने 23 सितंबर को अगली सुनवाई तय की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के एकल जज पीठ और खंडपीठ के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त भी चाहिए. इलाहाबाद HC ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 के सलेक्शन लिस्ट को रद्द करते हुए यूपी सरकार का आदेश दिया था कि वो 2019 में हुए (ATRE) सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69 हज़ार शिक्षको के लिए नए सलेक्शन लिस्ट तीन महीने में जारी करें.

हाईकोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका सलेक्शन जनरल कैटगरी में ही माना चाहिए. HC के इस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडराने लगा था.

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