छत्तीसगढ़

IAS को कुचलकर मारने की कोशिश, कोर्ट ने चारों आरोपियों को सुनाया 10-10 साल की सजा

रायगढ़। जिले में अवैध उत्खनन को रोकने और परिवहन पर कार्रवाई करने गए अफसरों को कुचलने की कोशिश मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया हैं। जिले के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद चारों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई हैं।

घटना 12 अप्रैल 2019 का है। फिलहाल मयंक चतुर्वेदी वर्तमान में दंतेवाड़ा के कलेक्टर हैं। रायगढ़ जिले के सहायक कलेक्टर आईएएस मयंक चतुर्वेदी को सूचना मिली थी कि सारंगढ़ के करीब टिमरलगा क्रेशर क्षेत्र में अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है. सूचना के बाद  आईएएस मयंक ,  उप संचालक खनिज शिव शंकर नागऔर  तीन खनिज निरिक्षक राकेश वर्मा, घनश्याम दिवान और निलांबर यादव  यहां पहुंचे.

बौखलाए माफियाओं ने आईएएस मयंक सहित इनके साथ रहे खनिज विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की. 

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