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लाल किला पर हमला मामला: सुप्रीम कोर्ट ने लश्कर के आतंकी मोहम्मद आरिफ की मौत की सजा की पुष्टि की

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2000 के लाल किले पर हमले के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ की मौत की सजा की पुष्टि की। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2000 के लाल किला हमले के मामले में लक्षर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादी मोहम्मद आरिफ की मौत की सजा की पुष्टि की। 2000 में एक हमले में सेना के दो जवानों और एक नागरिक की जान चली गई थी।

मोहम्मद आरिफ द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मौत की सजा की पुष्टि की।

हमले के तीन दिन बाद आरिफ को गिरफ्तार किया गया था। सितंबर 2007 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी मौत की सजा की पुष्टि की थी।

मोहम्मद आरिफ द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मौत की सजा की पुष्टि की।

हमले के तीन दिन बाद आरिफ को गिरफ्तार किया गया था। सितंबर 2007 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी मौत की सजा की पुष्टि की थी।

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