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हिजाब की सिख पगड़ी से तुलना अनुचित : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सिखों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी की तुलना मुस्लिम महिलाओं के हिजाब के इस्तेमाल से करना उचित नहीं होगा।
शीर्ष न्यायालय ने यह टिप्पणी शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले विभिन्न अपीलकर्ताओं द्वारा उसके समक्ष दायर अपीलों पर सुनवाई के दौरान की।

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