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Vistara के पायलट ने ‘बिना ट्रेनिंग’ के लैंड किया विमान, एयरलाइन पर लगा 10 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली. भारत के विमानन निगरानी महानिदेशालय (डीजीसीए) ने टाटा-एसआईए विस्तारा एयरलाइंस पर टेक-ऑफ और लैंडिंग मंजूरी के उल्लंघन के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। अधिकारियों ने कहा कि पायलट, जो फ्लाइट का फर्स्ट ऑफिसर था उसने हाल ही में एक सिम्युलेटर में आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त किए बिना विमान को इंदौर हवाई अड्डे पर उतारा। उन्होंने कहा, “यह एक गंभीर उल्लंघन था जिससे विमान में सवार यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था।”

किसी उड़ान के प्रथम अधिकारी के रूप में तैनात पायलट को पहले एक सिम्युलेटर में विमान उतारने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उसके बाद ही वह यात्रियों के साथ विमान को उतारने के योग्य माना जाता है। इसके अलावा विमान के कैप्टन को भी सिम्युलेटर में प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है।

अधिकारियों ने कहा कि कप्तान के अलावा विस्तारा की इंदौर उड़ान के प्रथम अधिकारी ने भी सिम्युलेटर में प्रशिक्षण नहीं लिया था। इसके बावजूद एयरलाइन ने प्रथम अधिकारी को हवाईअड्डे पर विमान उतारने की अनुमति दी थी।


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