छत्तीसगढ़

Chhattisgarh: धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों में होना है शामिल, तो पहले पढ़ लें ये खबर, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

रायपुर। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में कोविड-19 एवं नये वरियंट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण के लिए धार्मिक, खेलकूद, सामाजिक तथा अन्य समस्त प्रकार के आयोजन हेतु कार्यक्रम स्थलों पर अब केवल एक तिहाई क्षमता तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति दी गई है। इसके तहत अब नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजन होने वाले कार्यक्रम स्थलों पर भी केवल एक तिहाई क्षमता तक ही व्यक्ति भाग ले सकेंगे। इसके पहले कार्यक्रम स्थलों पर क्षमता के 50 प्रतिशत तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। जिसमें आंशिक संशोधन कर अब केवल एक तिहाई क्षमता तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है।

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इस आशय का आदेश आज 30 दिसम्बर को मंत्रालय महानदी भवन स्थित सामान्य प्रशासन विभाग से जारी कर दिया गया है। इसी तरह जारी आदेश के तहत किसी भी प्रकार के कार्यक्रम तथा सभाओं के आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों के उपस्थित होने पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए संबंधित जिला कलेक्टर अथवा जिला दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। इस संबंध में सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है।

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