छत्तीसगढ़

Chhattisgarh: संविदा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, डॉ आलोक शुक्ला और राज्य सरकार को नोटिस जारी, 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur Highcourt) ने स्कूल शिक्षा सचिव डॉ आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। (Chhattisgarh) सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार (State Government) और आलोक शुक्ला को नोटिस जारी किया।

(Chhattisgarh) याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट को संविदा नियुक्ति को प्रावधानों के विपरीत बताया।  आलोक शुक्ला (Alok Shukla) की अर्हता पर प्रश्न उठाया है।

मुख्य न्यायाधिपति रामचंद्र मेनन (Ramchandra Menon) और जस्टिस पीपी साहू (PP Sahu) की युगल पीठ ने संविदा नियुक्ति की इस याचिका की सुनवाई की। हाईकोर्ट डिवीजन बेंच 1 ने राज्य सरकार और आलोक शुक्ला को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।                          

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