क्रिकेट घोटाला मामले, ईडी ने फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दायर की चार्जशीट

नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) के पैसे के संबंध में श्रीनगर की एक अदालत के समक्ष जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र (अभियोजन शिकायत) दायर किया है।
अदालत ने नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्जा और अन्य के खिलाफ ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया है और उन्हें धन शोधन के एक मामले में अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है।
ईडी जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में कथित वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले की जांच कर रहा है, जब फारूक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जेकेसीए अध्यक्ष थे।
ईडी ने 4 जून को फारूक अब्दुल्ला, अहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजानफर और अन्य के खिलाफ श्रीनगर में विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की थी। विशेष पीएमएलए अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया है और आरोपी व्यक्तियों को 27 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है.
ईडी द्वारा फारूक अब्दुल्ला और अन्य की 21.55 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क करने के बाद पूरक शिकायत दर्ज की गई थी।