मध्यप्रदेश

Health Department Action: 60 अस्पतालों का लाइसेंस रद्द, कोरोना काल में अनियमितताओं और नियमों का उल्लंघन, जिसकी वजह से गई हजारों लोगों की जान….301 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस

भोपाल। (Health Department Action) स्वास्थ्य विभाग ने 60 अस्पतालो का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 301 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने एमपी नर्सिग होम एंड क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1973 और नियम 1997 के तहत अनियिमतताओं और नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया. वहीं अस्पतालों को सुविधाओं के साथ डॉक्टरों के नियुक्ति का आदेश जारी किया है।

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(Health Department Action) कोरोना की दूसरी लहर में 4 हजार से अधिक लोग की मौत हुई। हजारों मौतों के बाद स्वास्थ्य़ विभाग में एक्शन में आई। 692 अस्पतालों का निरीक्षण किया। क्यों कि कई लोगों ने कोरोना काल में अस्पतालों पर अधिक पैसे वसूलने का आरोप लगाया। (Health Department Action) जिसकी शिकायत भी दर्ज कराई। लोगों का यह भी आरोप है कि दवाईयां और ऑक्सीजन सहित कई सुविधाएं प्रदान नहीं की गई।

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चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री ने क्या कहा….

शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्री विश्वास सारंग ने कहा- स्वास्थ्य विभाग के आंतरिक जांच में इलाज में देरी के साथ लोगों को सहीं तरीके का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। जिससे कई लोगों ने दम तोड़ा। जून और जुलाई में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों ने 52 जिलों का निरीक्षण किया. जिनमें भोपाल क्षेत्र के 10, ग्वालियर क्षेत्र के 24 सहित 60 अस्पतालों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई.  

रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी

 मंत्री ने कहा, “कई अस्पतालों में, टीम को कोई रेजिडेंट डॉक्टर नहीं मिला। उनमें से अधिकांश ने होम्योपैथ और आयुष डॉक्टरों को नियुक्त किया है जबकि योग्य एलोपैथिक डॉक्टर विजिटिंग डॉक्टर के रूप में आते थे। कई अस्पतालों में, टीम को आईसीयू और ऑपरेशन थियेटर, ऑक्सीजन से लैस बेड, वेंटिलेटर और अन्य बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलीं।”आपको बता दें कि अब इन अस्पतालों को सुविधाएं बेहतर कर लाइसेंस के लिए दोबारा आवेदन करना होगा।

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