छत्तीसगढ़

Raipur से अपहृत 3 साल का मासूम देहरादून से बरामद, 2 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार, 1 हजार से अधिक CCTV कैमरे की जांच, प्रोफेशनल तरीके से दिए थे वारदात को अंजाम

रायपुर। पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 10 दिन के भीतर सिविल लाईन थाना क्षेत्र से अपहृत 3 वर्षीय मासूम को उत्तराखण्ड के देहरादून से सकुशल बरामद किया गया है. प्रकरण में 2 अंतर्राज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

जानकारी के मुताबिक 9 मार्च को थाना सिविल लाइन क्षेत्र से 3 साल के मासूम का अपहरण किया गया था. जिस वक़्त मासूम सो रहा था। अपहरण के बाद से आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम का गठन किया गया था। प्रकरण में लगभग 1,000 से अधिक CCTV कैमरों के फुटेजों की जांच की गई थी. आरोपियों द्वारा अपहरण करने की पूरी साजिश रची गई थी।

अपहरण के पूर्व कई दिनों तक की गई लगातार रेकी

आरोपियों द्वारा अपहरण के पूर्व कई दिनों तक लगातार घटना स्थल के पास रेकी की गई। आरोपियों द्वारा बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया था।

जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम देहरादून के लिए हुई रवाना

मुख्य आरोपी के संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर 10 सदस्यीय टीम देहरादून रवाना हो गई थी। टीम द्वारा देहरादून जाकर 02 दिनों तक कैम्प करते हुये प्रकरण के मुख्य आरोपी ईरफान अहमद को गिरफ्तार किया गया.

मुख्य आरोपी देहरादून का निवासी

मुख्य आरोपी ईरफान अहमद मुख्य रूप से देहरादून का निवासी है. आरोपी ईरफान अहमद पूर्व में रायपुर के थाना पंडरी, डी.डी. नगर, न्यू राजेन्द्र नगर, कबीर नगर एवं आमानाका से धारा 457, 380 भादवि. के प्रकरण में जेल में रह चुका है. जिसके कब्जे से चोरी की लगभग 20 लाख की मशरूका जप्त की गई थी। इसके साथ ही आरोपी देहरादून (उत्तराखण्ड) में भी चोरी के प्रकरण में जेल में रह चुका है.

आरोपियों के कब्जे से घटना से संबंधित नगदी 5,000/- रूपये, 02 नग मोबाईल फोन, घटना के दौरान आरोपी ईरफान अहमद द्वारा पहने गये शर्ट व टोपी तथा ट्रेन का टिकट जप्त किया गया है। प्रकरण में आरोपी शेरखान उर्फ गुड्डू फरार है. जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

अन्य आरोपियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ

गिरफ्तार आरोपियों से घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रहीं है. संलिप्तता में जो भी नाम सामने आएंगे उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।

आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 153/22 धारा 363 भा.द.वि. के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है

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