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दुर्ग निगम में अनुकंपा नियुक्ति घोटाला: सहायक ग्रेड-3 भूपेंद्र गोइर निलंबित, पूर्व आयुक्त पर भी कार्रवाई की तैयारी

दुर्ग। नगर निगम दुर्ग में नियम विरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति के मामले में कार्रवाई का सिलसिला जारी है। निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने शुक्रवार को सहायक ग्रेड-3 भूपेंद्र गोइर को निलंबित कर दिया। यह कदम 2020 में हुई विवादित नियुक्तियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है।

आयुक्त अग्रवाल हाल ही में एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र गोइर के निलंबन से पहले उन्होंने संपत्ति कर वसूली में लापरवाही बरतने वाले राजस्व विभाग के 16 अधिकारी-कर्मचारियों की वेतन रोकने का आदेश दिया था। आयुक्त का कहना है कि नगर निगम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। मामला वर्ष 2020 में हुई अनुकंपा नियुक्तियों से जुड़ा है, जिसमें फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद जांच कराई गई थी। जांच में कई अनियमितताओं के प्रमाण मिलने पर अब दोषियों के खिलाफ क्रमबद्ध कार्रवाई हो रही है।

इसी कड़ी में निगम आयुक्त ने तत्कालीन नगर निगम आयुक्त एस.के. सुंदरानी के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की है। इसके लिए उन्होंने संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को पत्र भेजा है। सुंदरानी फिलहाल रायपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में संयुक्त संचालक के पद पर पदस्थ हैं।

शहर में इस कार्रवाई ने हलचल मचा दी है। निगम सूत्रों के अनुसार, आगे और भी अधिकारियों व कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। आयुक्त का रुख सख्त है और वे साफ संकेत दे चुके हैं कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों में कोई समझौता नहीं होगा। यह कदम न केवल नगर निगम में कार्यप्रणाली को दुरुस्त करने की दिशा में है, बल्कि लंबे समय से लंबित शिकायतों पर निर्णायक कार्यवाही का संकेत भी देता है।

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