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कर्नाटक हिजाब विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को रखा सुरक्षित

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने 10 दिन तक मामले की सुनवाई की। 

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, देवदत्त कामत और संजय हेगड़े सहित 20 से अधिक वकीलों ने दलीलें पेश कीं।

सरकार का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता, एएसजी केएम नटराज और कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंगा नवदगी ने किया।

गुरुवार को अदालत ने याचिकाकर्ता के वकीलों को सरकार द्वारा उठाए गए रुख के खिलाफ खंडन तर्क देने के लिए समय दिया।

हाईकोर्ट ने याचिकाओं को किया खारिज

15 मार्च को हाई कोर्ट ने उडुपी स्थित सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कालेज की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिसमें क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह आवश्यक धार्मिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं है। 5 फरवरी 2022 को राज्य सरकार ने अपने आदेश में वैसे कपड़ों पर रोक लगा दिया था जो समानता, संप्रभुता को खंडित करता है।

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