Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
देश - विदेश

आखिर क्यों सपा नेता आजम खान को ठहराया गया अयोग्य?

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 2019 के अभद्र भाषा के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। रामपुर की एक अदालत ने नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में गुरुवार को आजम खान को तीन साल कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित

उनकी सजा के बाद, यूपी विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि सपा नेता और रामपुर विधायक आजम खान को यूपी विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

रामपुर की एक अदालत ने आजम खान को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी करने का दोषी पाया था।

आजम खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत दोषी ठहराया गया था।

आजम खान को अयोग्य क्यों ठहराया गया?

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले को “ऐसी सजा की तारीख से” अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

अध्यक्ष अयोग्यता की कार्यवाही या तो स्वप्रेरणा से या इस पर एक आवेदन प्राप्त करने के बाद शुरू कर सकते हैं।

2019 के हेट स्पीच मामले में आजम खान को रामपुर की एक अदालत ने तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। उसी दिन, रामपुर अदालत ने खान को सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए समय प्रदान करने के अलावा मामले में जमानत दे दी थी।

Related Articles

Back to top button