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बायोमेट्रिक उपस्थिति पर GAD का सख्त आदेश, 1 दिसंबर से लागू होगी नई व्यवस्था

रायपुर। प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और समयपालन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। अब अवर सचिव से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी को कार्यालय में आने और जाने का समय इसी सिस्टम के माध्यम से दर्ज करना होगा।

आदेश के अनुसार, कर्मचारी और अधिकारी मोबाइल में Aadhaar BAS ऐप के जरिए या मंत्रालय के प्रवेश द्वार पर स्थापित बायोमेट्रिक डिवाइस तथा कंप्यूटर थम्ब स्कैनर का उपयोग कर अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। यह तकनीक वास्तविक समय में उपस्थिति की निगरानी सुनिश्चित करेगी और देरी या अनुपस्थिति पर नियंत्रण में सहायक होगी।

सरकार का मानना है कि इस प्रणाली से विभागीय कार्यों की दक्षता में सुधार होगा और जवाबदेही भी बढ़ेगी। आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। GAD ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नई व्यवस्था के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार उम्मीद कर रही है कि इस पहल से कार्य संस्कृति में सकारात्मक बदलाव आएगा।

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