छत्तीसगढ़जगदलपुर

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 18 लाख का जुर्माना, बस्तर डेरी फॉर्म पर 5 लाख 

मनोज जंगम@जगदलपुर। जिले में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए अपर कलेक्टर ने 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बस्तर डेरी फॉर्म पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है 

अपर कलेक्टर हरीश मंडावी ने बताया कि बस्तर डेयरी फार्म के दुग्ध उत्पादों में फैट की मात्रा ज्यादा पाई गई थी। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद अपर कलेक्टर ने जुर्माने की कार्यवाही की है। वहीं दूसरे मामले में जैन स्वीट्स पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जैन स्वीट्स दुकान के रसगुल्ले अमानक पाते गए थे। लैब टेस्ट की रिपोर्ट के बाद यह कार्यवाही की गई है। 

वहीं तीसरे मामले में सर्वोत्तम गोल्ड रिफाइंड राइस ब्रांड ऑइल निर्माता फर्म पर 5 लाख व विक्रेता पर 3 लाख रुपए का जुर्माना अपर कलेक्टर ने लगाया है। अपर कलेक्टर की कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। अपर कलेक्टर हरीश मंडावी ने बताया जुर्माने की कार्यवाही से लोग सचेत होंगे और मिलावट जैसे मामलों में कमी आएगी।

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