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नशे के सौदागरों को 15 साल जेल और डेढ़ लाख रुपए जुर्माना

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में विशेष अदालत ने नशे के तीन सौदागरों को 15-15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। तीनों आरोपी आदित्य लोखंडे (रायपुर), सिद्धार्थ जैन और शिवम तिवारी (भोपाल) को होटल सुप्रीत और होटल इन से नशीली चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने तीनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने जांच के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाया। अदालत ने आदित्य लोखंडे, सिद्धार्थ जैन और शिवम तिवारी को 15-15 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और उन्हें 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी दो अलग-अलग होटलों से हुई थी। उनके कब्जे से नशीली चरस बरामद की गई थी। जांच में पाए गए सबूतों और पुलिस की तफ्तीश के आधार पर अदालत ने कड़ी सजा सुनाई। पुलिस और प्रशासन ने साफ किया है कि नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। राज्य में नशे की रोकथाम और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस सतर्क है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं।

इस मामले से यह संदेश मिलता है कि नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल लोग कानून की चपेट से नहीं बच सकते। पुलिस और प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे नशे और मादक पदार्थों से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत दें ताकि ऐसे अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। नशे के खिलाफ राज्य में कड़े कानून और सजाएँ लागू होने से अपराधियों में भय और रोकथाम की भावना बढ़ रही है। अदालत की यह सजा ऐसे अन्य अपराधियों के लिए भी चेतावनी का काम करेगी।

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