MP में कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत, छत्तीसगढ़ में अलर्ट: मेडिकल स्टोर पर सख्ती

रायपुर। मध्य प्रदेश में ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है।
अब मेडिकल स्टोर संचालक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप और इसी तरह की दवाइयां नहीं बेच पाएंगे। नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि, छत्तीसगढ़ में अभी तक विवादित ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसमें समान फॉर्मूला वाले सिरप बिक रहे हैं।
केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन से चर्चा की। इस दौरान कफ सिरप की बिक्री को लेकर गाइडलाइन जारी करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने अलर्ट मोड सक्रिय कर दिया है। विभागीय अधिकारी बताते हैं कि राज्य में मेडिकल स्टोर्स की सरप्राइज जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्टोर संचालकों पर कार्रवाई होगी।
एडिशनल ड्रग कंट्रोलर बीआर साहू ने कहा कि शेड्यूल एच–1 की श्रेणी में आने वाली दवाओं को केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही बेचा जा सकता है। यह नियम पहले भी दवा कारोबारियों को बताया गया था। केंद्र की एडवाइजरी और विभागीय निर्देशों के बाद इसका कड़ाई से पालन करवाया जाएगा।
रायपुर दवा संघ के उपाध्यक्ष अश्वनी विग ने बताया कि विवादित ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप छत्तीसगढ़ में अभी उपलब्ध नहीं है। यह सिरप तमिलनाडु की श्री सन फार्मा कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है और राज्य में इसका डिपो नहीं है। केवल नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन की मंजूरी के बाद ही इसे बेचा जा सकता है। स्टोर संचालक शेड्यूल एच–1 दवाओं को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन देखकर ही बेच रहे हैं। इस बीच, स्वास्थ्य विभाग ने जनता से अपील की है कि वे बिना प्रिस्क्रिप्शन किसी भी कफ सिरप का सेवन न करें और बच्चों को सुरक्षित दवाइयां ही दें।